राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के (1) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में विधेयक को मंजूरी दी।अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस संविधान के सभी प्रावधान, समय-समय पर, बिना किसी संशोधन या अपवाद के, जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे।
यह अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या संविधान के किसी अन्य लेख या जम्मू-कश्मीर के संविधान के किसी अन्य प्रावधान या किसी कानून,दस्तावेज,निर्णय,अध्यादेश,आदेश,उप कानून, नियम, या अनुच्छेद 363 या अन्यथा के तहत परिकल्पित समझौते के विपरीत नहीं होगा ।
अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव 6 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यह 5 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।