22 मई, 2018 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने हेतु नये हवाई यात्री चार्टर के मसौदे को प्रस्तुत किया है। यह चार्टर घरेलू क्षेत्रा की सभी एयरलाइनों पर लागू होगा।

इस चार्टर के अनुसार, यदि यात्राी 24 घण्टे के भीतर टिकट रद्द करवाता है तो उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एयरलाइन टिकट बुक करने के बाद 24 घण्टे के लिए ‘लॉक इन’ पीरियड उपलब्ध रहेगा जिससे वह नाम या यात्रा तारीख में निःशुल्क संशोधन कर सकेगा। घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान यात्री मोबाइल का प्रयोग कर सकेगें हालांकि इसके लिये एयरलाइन्स को विमानन प्राधिकरण से लाईसेंस प्राप्त करना होगा।

निम्नलिखित पहल प्रस्तावित हैं—

यदि एयरलाइन की किसी गलती या कमी के कारण यात्रियों को असुविधा होती है तो यात्रियों को इन लाभों को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

यात्रा में विलंब या रद्द होने परः ऽ जब हवाई यात्रा में 4 घंटे (पहले से प्रकाशित समय या पहले से बदले गए समय जो कि हवाई यात्रा शुरू होने के 24 घंटे पहले बताया जाना आवश्यक है) से अधिक विलंब की आशंका हो। एयरलाइन्स द्वारा यात्रियों को पूरे पैसे वापस लेने का विकल्प देना होगा।

* जब हवाई यात्रा प्रारंभ होने में 24 घंटे से अधिक का विलंब हो (प्रकाशित समय से 24 घंटा विलंब तथा जिसमें अगले दिन की उड़ान का समय जोकि 0000 घंटा से अधिक सम्मिलित हो) पर यात्राी को होटल में निशुल्क निवास (सम्मिलित स्थानांतरण) देना होगा।

* कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाने पर एयरलाइन्स यात्रियों को पैसे वापस देगीः

* यदि विलंब 3 घंटे से अधिक होः 5000 रु.

* यदि विलंब 4 से 12 घंटे से अधिक होः 10,000 रु.

* यदि विलंब 12 घंटे से अधिक होः 20,000 रु.

* यदि फ्लाइट टार्मेक पर 60 मिनट से अधिक रुकती है तो एयरलाइंस यात्रियों को पर्याप्त तथा निशुल्क गर्म स्नैक्स तथा पेय पदार्थ प्रदान करेगी तथा यदि फ्लाइट टार्मेक पर 90 मिनट से अधिक रुकती है और अगले 30 मिनट भी उड़ान की संभावना ना हो तो यात्रियों को डी-बॉर्ड किया जाना आवश्यक है।

* यदि उड़ान के रद्द होने की सूचना यात्राी को दो हफ्ते से कम समय से उड़ान के समय से 24 घंटे पहले तक दे दी जाती है तो एयरलाइन को किसी अन्य फ्लाइट में जो कि उड़ान के समय से दो घंटे के भीतर हो, में यात्राी को यात्रा की सहूलियत देनी होगी या टिकट के पैसे वापस करने होंगे, जैसा भी यात्राी पसंद करें तथा यदि यात्राी को उड़ाने के समय से 24 घंटे पहले तक सूचना नहीं दी जाती है तो एयरलाइन्स यात्राी को एयर टिकट का पूरा पैसा वापस करेगी।

नुकसान भरपाईः * यात्राी की मृत्यु होने पर या एयरक्राफ्ट में घायल होने पर—एयरलाइन की देयता की सीमा अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय यात्रियों के लिए समान होगी।

* सामान के खोने, विलंब होने या खराब होने पर (क) अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय यात्रियों के लिए देयता की सीमा समान होगी तथा (ख) कम से कम नुकसान भरपाई होगीः सामान के प्रति किलो पर 3000 रु., देरी होने पर समान के प्रति किलो पर 1000 रु. सामान के टूट-फूट जाने या खराब होने पर सामान के प्रति किलो पर 1000 रु. देना होगा।

* टिकट रद्द कराने के समय यदि एक ही व्यक्ति के नाम के तीन लेटर्स तक सुधार किया जाना हो तब एयरलाइन कोई शुल्क नहीं लेगी तथा जब नाम में गड़बड़ी की सूचना ग्राहक द्वारा एयरलाइन्स को रिजर्वेशन के 24 घंटे के भीतर दी जाएगी।

* टिकट रद्द कराने पर लिए जाने वाले शुल्क की जानकारी कम से कम 12 फोन्ट साइज में रिजर्वेशन तथा टिकट के दस्तावेज के भाग के तौर पर ग्राहक को प्रदान की जानी चाहिए।

* किसी भी परिस्थिति में टिकट रद्द कराने के शुल्क की राशि बेसिक फेयर तथा फ्यूल सरचार्ज की कुल राशि से अधिक नहीं होगी।

* टिकट की बुकिंग के बाद 24 घंटे के लिए ग्राहक को लॉक-इन विकल्प दिया जाएगा जिसके तहत् यात्राी बिना शुल्क दिये टिकट रद्द कर सकता है या संशोधित कर सकता है।

सुविधाएंः * एयरलाइन्स को विकलांग यात्रियों के लिए सीट बिना किसी अतिरिक्त शुल्क मुहैया करानी होगी जो कि उड़ान के समय से कुछ पहले तक ब्लॉक्ड रहेंगी।

* सभी हवाई अड्डों पर निम्नलिखित मेडिकल सुविधाएं प्रदान करनी होंगीः

मेडिकल डॉक्टरः हवाई अड्डों पर सभी समय उपलब्ध, एम्बुलेंस, निम्नतम चिकित्सकीय सहायता, प्रशिक्षित मेडिकल पर्सनल, मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया जिससे आपातकालीन समय में यात्रियों को सहायता पहुंचाई जा सके।

* हवाई अड्डों को सभी यात्रियों के लिए मीट-एंड-ग्रीट सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

* हवाई अड्डों को प्रस्थान तथा आगमन टर्मिनल के बाहर शौचालय उपलब्ध कराने होंगे

* हवाई अड्डों/एयरलाइन्स को यात्रियों हेतु निम्नतम एक हेल्पडेस्क प्रदान करनी होगी।

* हवाई अड्डों को निम्नतम 30 मिनट की वाई-फाई सुविधा यात्रियों को प्रदान करनी होगी।

* हवाई अड्डों को सस्ते फूट एंड बेवरेज आउटलेट प्रदान करने होंगे।

* ये सुविधाएं पहले से मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त प्रदान की जाएंगी।

डिजियात्राः डिजियात्रा उद्योग द्वारा की गई पहल है जिसका समर्थन उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है जिससे देश के डिजिटलाइजेशन में सहयोग हो तथा देश का उड्डयन क्षेत्रा विश्व के सर्वश्रेष्ठ उड्डयन सुविधाओं में से एक हो। इस सुविधा के मुख्य बिंदु हैं—

* हवाई यात्रा का अनुभवः हवाई यात्रा के निर्बाध अनुभव के लिए टिकट बुकिंग से लेकर हवाई अड्डे में प्रवेश, सिक्योरिटी चेक तथा एयरक्राफ्ट बोर्डिंग तक डिजिटल तकनीक का उपयोग।

* डिजियात्रा कार्यक्रम का एयरसेवा के माध्यम से उपयोग करने वाले यात्राी को हवाई अड्डों में ई-गेट से प्रवेश करने की सुविधा प्राप्त होगी। इन यात्रियों का आईडी वेरिफिकेशन बीसीएएस स्वीकृत सरकारी आईडी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

* डिजियात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत यात्रियों को अन्य वैल्यू एडेड सर्विस प्रदान की जाएंगी।

* इस कार्यक्रम के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा में भी बढ़ोत्तरी होगी।

एयर सेवा एपः यह एप सभी हितधारकों को एक प्लैटफॉर्म पर लाने का काम करता है तथा समय पर तथा प्रभावी रूप से ग्राहकों की समस्या का समाधान करता है।

फ्लाइट में वाई-फाई कनेक्टिविटीः * घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में एयरलाइन्स को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है। हवाई जहाज में मोबाइल निम्नलिखित सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ प्रदान की जा सकती है—

* हवाई जहाज के उड़ान भरते ही इंटरनेट सुविधा प्रदान की जा सकती है जब पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्लाइट मोड पर रखना होगा।

* मोबाइल की सुविधा हवाई जहाज के 3000 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद ही प्रदान की जा सकती है।

सभी हितधारकों से बातचीत के बाद ही ये सब परिवर्तन किए गए हैं जिससे यात्रियों की हवाई यात्रा का अनुभव बहुत बेहतर हो सके।

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